March 6, 2026
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काशीपुर। राज्य कर विभाग काशीपुर द्वारा आज यहां रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में “पंजीयन जागरुकता शिविर” आयोजित कर जीएसटी अधिनियम में व्यापार को पंजीकृत कराने से होने वाले फायदों पर चर्चा की। साथ ही इससे संबंधित समस्याओं कठिनाइ‌यों का निराकरण भी किया। राज्य कर विभाग काशीपुर के उपायुक्त विनय ओझा, सहायक आयुक्त कविता पाठक, संतोष सिंह, अभिषेक सिंह, पीसी जोशी एवं राज्य कर अधिकारी केदार सिंह दासपा ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से व्यापारियों को मिलने वाले लाभ से अवगत कराते हुए बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यापार को औपचारिक, विश्वसनीय एवं मान्यता प्राप्त स्वरूप प्रदान करता है। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकता है, इस प्रकार नेट टैक्स देयता कम होती है। ज्ञात हो कि सरकारी विभागों को सप्लाई के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये भी ज्ञात हो कि सरकारी संविदी विभागों में टेंडर प्रक्रिया में जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी ही प्रतिभाग कर सकता है। प्रांतीय एवं अन्तर प्रांतीय संव्यवहार E-Way Bill द्वारा सुविधापूर्वक किया जा सकता है। यदि प्रांत बाहर बिक्री करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने हेतु बैंकों से लोन आसानी से प्राप्त होता है। साथ में समय-समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। दुर्घटना बीमा की सुविधा (5 लाख रुपये तक) जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को प्राप्त होती है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर (जैसे स्विगी, जोमैटो इत्यादि) से सम्बद्ध सप्लाई (बिक्री) केवल जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी ही कर सकते हैं। कम टर्नओवर वाले जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन स्कीम, QRMP स्कीम जैसी सुविधापूर्ण व्यवस्थायें उपलब्ध है। बताया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म हेतु
पैन कार्ड. आधार कार्ड
(आधार प्रमाणन हेतु मो. नं. से लिंक)
फोटो, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, व्यापार स्थल के प्रमाण हेतु दस्तावेज (रजिस्ट्री कॉपी, बिजली बिल इत्यादि), यदि स्थान किराये पर है तो उक्त स्थान का किरायानामा, लीज, डीड इत्यादि आवश्यक है। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म हेतु सभी पार्टनर के पैन कार्ड, फर्म पैन कार्ड एवं पार्टनरशिप डीड, सभी पार्टनर के आधार कार्ड, सभी के फोटो, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, व्यापार स्थल के प्रमाण हेतु दस्तावेज (रजिस्ट्री कॉपी, बिजली बिल इत्यादि) किरायानामा, यदि किराये पर है, बैंक अकाउंट विवरण की आवश्यकता है। वहीं, कम्पनी फर्म हेतु पैन कार्ड (कम्पनी), कम्पनी स्थापना सर्टिफिकेट,
पैनकार्ड, आधार कार्ड (All Directors)
पैनकार्ड, आधार कार्ड
(Authorized Signatory), सभी डायरेक्टर की फोटो, ई-मेल (Authorized Signatory), व्यापार स्थल के प्रमाण हेतु दस्तावेज (रजिस्ट्री कॉपी, बिजली बिल इत्यादि), किरायानामा, यदि किराये पर है, बैंक अकाउंट विवरण आदि चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य कर अधिकारी खंड एक व दो से सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत वर्मा, प्रमोद चौहान, विपिन अग्रवाल, मुकेश सक्सेना, स्वतंत्र नवीन, मयंक गुप्ता व अमन गुप्ता आदि उपस्थित थे।

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