March 6, 2026
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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 279 304 (ए) आईपीसी के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। श्यामपुरम निवासी नथिया देवी ने थाना आईटीआई में तहरीर देकर बताया कि 4 अक्टूबर 2016 को सुबह साढ़े नौ बजे वह अपनी पोती के साथ नहर किनारे साग सब्जी में पानी डालने गयी थी, जहां उसकी पोती सड़क किनारे पुलिया पर ख‌ड़ी थी। इतने में महिन्द्रा कम्पनी की जीप संख्या- यूके18-सी-3934 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क के किनारे खड़ी उसकी पोती को टक्कर मार दी और वाहन चालक वाहन को लेकर भाग गया। शोर शराबा होने पर कोमल व हरिओगम वहां आ गये। जिसके बाद पोती पायल को लेकर सरकारी अस्पताल गये जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नथिया देवी ने पोती पायल के अंतिम संस्कार के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद थाना आईटीआई पुलिस ने जांच के अन्वेषण कर विनोद कुमार पुत्र स्व. डालचंद निवासी विन्ध्यावासनी कालौनी खड़कपुर देवीपुरा थाना आईटीआई के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 279, 304(ए) आईपीसी के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से अपनी जमानत कराई। न्यायालय में विचारण चला जिसके पश्चात न्यायालय में विचारण चला। तदोपरांत न्यायालय द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस सुनी तथा अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस से संतुष्ट होकर काशीपुर अदालत ने अभियुक्त विनोद कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया।

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