काशीपुर। उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, पटवारी काशीपुर क्षेत्र, काशीपुर, पटवारी क्षेत्र पैगा, काशीपुर, पटवारी क्षेत्र महेशपुरा, काशीपुर व पटवारी क्षेत्र खोखराताल, काशीपुर, के विरुद्ध दायर इजराय वाद सिविल जज (सी. डि.) काशीपुर ने खारिज कर दिया। गुलहसन, गुलफाम, उसमान, जीहसन, नूरहसन, अली हसन व चांद हसन के द्वारा उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, लेखपाल फूल सिंह, लेखपाल अरुण कुमार, लेखपाल गौरव कुमार व लेखपाल दौलत सिंह के विरुद्ध इजराय वाद सिविल जज (सी. डि.) काशीपुर में दायर कर कहा था कि एक जमीन जो कि जसपुर खुर्द, तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में स्थित है। उक्त भूमि पर पूर्व में ही न्यायालय द्वारा गुलहसन आदि के पूर्व पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में डिकी का आदेश कर रखा था, परन्तु उपजिलाधिकारी, काशीपुर ने तहसीलदार काशीपुर से आख्या प्राप्त कर लेखपालों की टीम बनाकर उपरोक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने हेतु आदेशित किया था, जबकि भूमि पर 20 अगस्त 2007 से स्टे है। गुलहसन आदि द्वारा यह भी कहा गया कि उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर व लेखपालों द्वारा अपने वाद में यह भी कहा गया कि वह कह रहे हैं कि वह कोई न्यायालय का आदेश मानने के लिये बाध्य नहीं है, और इस पर कब्जा करा देंगे। इसके उपरान्त उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर व लेखपालों की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने पैरवी की। उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर व लेखपालों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह पुराने मुकदमों में पक्षकार नहीं थे। इस पर सुनवाई के बाद सिविल जज (सी. डि.) काशीपुर ने उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, लेखपाल फूल सिंह, लेखपाल अरुण कुमार, लेखपाल गौरव कुमार, व लेखपाल दौलत सिंह के विरूद्ध दायर इजराय को खारिज कर दिया।

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