काशीपुर। न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दहेज हत्या के मामले में पति, सास व नन्द को बरी किया गया है।19 नवंबर 2021 को उदल सिंह के द्वारा एक तहरीर थाना जसपुर में देकर कहा गया कि उसकी बेटी अंजू देवी की शादी अप्रैल 2021 में शिवम कुमार, निवासी सूरजपुर जसपुर के साथ हुई थी, परन्तु शिवम उसकी मां मीना, व बहन आंचल, अंजू को परेशान करते थे। इसी परेशानी के कारण इन लोगों ने 19 नवंबर 2021 को उनकी बेटी अंजू को मारपीट कर जान से मार दिया। इसके बाद मुकदमे में चार्जशीट आयी और पति शिवम, सास मीना व नन्द आंचल के विरूद्ध दहेज हत्या का मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर के यहां चला, जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, जिसमें आईपीएस अक्षय प्रहलाद कोण्डे भी शामिल हैं। इस मामले में अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के द्वारा बहस की गयी। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंजू देवी के पेट में खाना था और शरीर पर किसी भी प्रकार का खरोंच का निशान नही था। यदि मारपीट होती तो खरोंच आनी आवश्यक है। केवल फांसी के फन्दे पर अंजू देवी की लाश मिली है और उसके गले में लिप्टे लिक्टेचर मार्क था, जो कि लटकने से आना सम्भव है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तकों से संतुष्ट होकर न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्तगण पति शिवम कुमार, सास मीना देवी व नन्द आंचल को बरी किया गया।

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