काशीपुर। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत ने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर दुकान पर जाकर गाली गलौच व धमकी देने का मुकदमा खारिज कर दिया है। नगर के मौहल्ला खत्रियान, पुरानी सब्जी मण्डी, काशीपुर निवासी कृष्ण गोपाल गुप्ता पुत्र स्व. नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने धारा 246, 316 (2), 351(2), 352 बीएनएस के अन्तर्गत सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कशीपुर जिला उधमसिंहनगर के यहां वाद दायर कर कहा कि ललित गुप्ता, निवासी कृष्णा इन्क्लेव, चीमा चौराहा, काशीपुर ने उनके खिलाफ 32,25,000 रुपये का चैक बाउंस का मुकदमा देहरादून में कर रखा है।कहा कि ललित गुप्ता ने वर्ष 2018 में ब्लैंक चैक और सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिये थे और उसके बाद चैक का मुकदमा होने के बाद 12 अगस्त 2025 को शाम 6:30 बजे ललित गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुप्ता की मेन मार्केट, टण्डन इलैक्ट्रिक के पास वाली दुकान पर आया और गन्दी गन्दी गालिया देते हुए कहने लगा कि पैसे तो तेरे बाप को देने पड़ेंगे। हम फाईनेंसर हैं, तेरा कत्ल करा देंगे। इस घटना की रिपोर्ट जब पुलिस ने नहीं लिखी तो कृष्ण गोपाल गुप्ता ने परिवाद न्यायालय में दायर किया। कृष्ण गोपाल गुप्ता द्वारा इस मुकदमे के सम्बन्ध में मुकेश, निवासी रहमखानी, काशीपुर व अपनी पुत्री हर्षि गुप्ता एडवोकेट के बयान कराये। इस मामले में ललित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने आपत्ति दायर कर कहा कि कृष्ण गोपाल गुप्ता पर देहरादून में चैक बाउंस का मुकदमा चल रहा है, और जहां की घटना बताई है, वह मेन मार्केट है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इस प्रकार चैक का मुकदमा खत्म कराने के उद्देश्य से वर्तमान मुकदमा किया गया है। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत ने विद्वान अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर कृष्ण गोपाल का मुकदमा खारिज कर दिया।

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