काशीपुर। अधिकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर उदय प्रताप सिंह ने याचीगण को प्रतिकर के रूप में विपक्षी बीमा कम्पनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 18 लाख 33 हजार रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिये हैं। 6 जून 2023 को जमशीद पुत्र अब्दुल वाहिद जो कि पतरामपुर रोड, जसपुर में आरामशीन पर मिस्त्री का काम करते थे, दोपहर लगभग 2:40 बजे आरामशीन के बाहर सड़क किनारे अपने पुत्र शाहनवाज से बात कर रहे थे। तभी बैगन-आर कार संंख्या-यूके18क्यू-4024 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जमशीद अहमद को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण उन्हे गम्भीर चोटे आयीं। घायल अवस्था में उन्हें राजकीय चिकित्सालय जसपुर ले जाया गया जहां डाक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। मृतक की आश्रित पत्नी व पुत्र और पुत्री की ओर से क्लेम प्राप्त करने हेतु अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से क्लेम याचिका दायर की गयी। उस याचिका का विचारण एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर के न्यायालय में हुआ। विचारण के दौरान याचीगण के अधिवक्ता की ओर से गवाह के रूप में मृतक की पत्नी व चश्मदीद गवाह शाहिद व वेतन के गवाह मौ. इरशाद को परीक्षित कराया गया जिनसे बीमा कम्पनी व कार स्वामी/ चालक के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली पर उभयपक्षों द्वारा बहस की गयी। बहस के दौरान, बीमा कम्पनी व कार स्वामी/ चालक के अधिवक्ता द्वारा क्लेम याचिका का घोर विरोध किया गया, किन्तु न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों एवं याचीगण के अधिवक्ता अब्दुल सलीम की बहस/ तर्को से सन्तुष्ट होकर विपक्षी बीमा कम्पनी से याचीगण को 18 लाख 33 हजार रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करने के आदेश पारित किये।

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