काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार गब्र्याल की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को 11.91 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। साथ ही यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले के अनुसार, 19 फरवरी 2024 को ग्राम मोहद्दीनपुर माफी, तहसील ठाकुरद्वारा निवासी श्योनाथ सिंह का पुत्र भूपेंद्र कुमार अपने साथियों अमित कुमार और शेर सिंह के साथ बाइक से घर लौट रहा था। तीनों पशुपति फैक्ट्री से शटरिंग का कार्य करके वापस जा रहे थे। जैसे ही वे ग्राम बैजनाथपुर मोड़ के पास पहुंचे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भूपेंद्र कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक के खिलाफ कोतवाली ठाकुरद्वारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मृतक के माता-पिता ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे के लिए वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और बहस के आधार पर अदालत ने बीमा कंपनी को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है।

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