काशीपुर। तृतीय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट सृष्टि बनियाल की अदालत ने धोखाधड़ी की आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी सुशांक अग्रवाल ने वर्ष 2023 में धारा 420 504 506 आईपीसी में परिवाद दायर कर कहा था कि वर्ष 2020 में उसके और, खोखराताल निवासी बॉबी त्यागी के बीच मकान के संबंध में इकरारनामा हुआ था। बॉबी त्यागी ने मकान बेचने के रूप में उससे तीन लाख रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए थे। वादी मुकदमा ने साक्ष्य के रूप में स्वयं व दो गवाहों अंकित अग्रवाल तथा शगुन जैन को न्यायालय में परीक्षित कराया। न्यायालय ने वादी मुकदमा के अधिवक्ता तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर त्यागी के तर्कों को सुना और पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के बाद आरोपी बॉबी त्यागी को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।

सह संपादक मानव गरिमा
कार्यालय – वार्ड नंबर 17, हाउस नंबर 363, कानूनगोयान, काशीपुर
संपर्क – +91 99174 42518
अपने क्षेत्र के समाचारो को पढ़ने व अपने प्रतिष्ठान, दुकान आदि के सजावटी विज्ञापन छपवाने के लिए मानव गरिमा न्यूज़ पोर्टल व समाचार पत्र से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
