काशीपुर। सूदखोरी, धोखाधडी व जान से मारने की धमकी मामले में अभियुक्त को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। कासिफ अली निवासी खालसा स्ट्रीट काशीपुर के द्वारा थाना काशीपुर में 21 जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा गया कि ललित गुप्ता निवासी चीमा चौराहा काशीपुर से रकम उधार ली थी, परन्तु 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से रकम भी अदा कर चुका हूं। आरोप लगाया कि ललित गुप्ता ने मेरे ब्लैक चैक व स्टाम्प भी अपने पास रख लिये हैं और बिना लाईसेंस के ललित गुप्ता रकम उधार देता है। मेरे चैक व प्रपत्र वापस दिलाये जायें। इसके बाद ललित गुप्ता ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर के यहां अग्रिम जमानत दाखिल की और कहा कि कासिफ अली पर पूर्व से ही ललित गुप्ता ने अपनी रकम की बाबत देहरादून न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा कर रखा है, जिसमें कासिफ के वारंट जारी हैं तथा समस्त रिपोर्ट लेनदेन प्रक्रिया की है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर द्वारा उपरोक्त तीनों अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर ललित गुप्ता व अजय को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई।

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