काशीपुर। अदालत ने दहेज के मुकदमे में नामजद अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है। कोतवाली आईटीआई अंतर्गत श्यामपुर कॉलोनी निवासी मीनाक्षी शर्मा पत्नी दीपक कुमार शर्मा पुत्री राजेश कुमार शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से काशीपुर अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके पति दीपक शर्मा सास मीनम शर्मा व ससुर दिनेश शर्मा निवासी शक्तिनगर कॉलोनी आवास विकास बिजनौर यूपी ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की तथा दहेज में 5 लाख रुपये और गाड़ी की मांग पूरी न करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अदालत में परिवार दायर किया गया। काशीपुर अदालत ने गवाहों के परीक्षण के उपरांत अभियुक्त दीपक शर्मा मीनम शर्मा व दिनेश शर्मा को तलब किया। तीनों मुल्ज़िमानो ने अपने अधिवक्ता नरेश कुमार कश्यप के माध्यम से अपनी जमानत कराई तथा अदालत में अपने अधिवक्ता नरेश कुमार कश्यप के माध्यम से अपना पक्ष रखा। काशीपुर अदालत में पूर्ण परीक्षण चला, गवाही हुई। इसके पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। बहस के उपरांत काशीपुर अदालत ने अभियुक्तगण के अधिवक्ता नरेश कुमार कश्यप के तर्कों से सहमत होकर एवं पत्रावली का पूर्ण अवलोकन कर तीनों अभियुक्तों को बाइज्जत से बरी कर दिया।

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