March 6, 2026
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काशीपुर। काशीपुर नगर क्षेत्र में कई दशकों से चले आ रहे 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त करने का वायदा स्थानीय निकाय चुनाव 2025 में विभिन्न मेयर प्रत्याशियों द्वारा किया गया था। वर्तमान मेयर दीपक बाली ने चुनाव जीतने के बाद प्रथम निगम बैठक में ही उसे 07-02-2025 से समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गयी। परन्तु 28 नवंबर 2025 तक कुल 522 मामलों में से केवल 6 प्रतिशत 30 मामलों में ही इसका लाभ देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने काशीपुर नगर निगम से दाखिल खारिज सम्बन्धी सूचना चाही थी। इस के उत्तर मे ंनगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त ने अपने पत्रांक 945 दिनांक 28 नम्बर 2025 से सूचना उपलब्ध करायी है।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान निगम द्वारा अपनी प्रथम बैठक दि0 05 जनवरी 2025 के प्रस्ताव संख्या 2 से दिनांक 07-02-2025 की सांय से 2 प्रतिशत दाखिल खारिज को जनहित तथा नगर वासियों के हित में तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2025 में कुल दाखिल खारिजों की संख्या जिन पर 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क देय होता 522 दर्शायी गयी है जबकि ऐसे कुल दाखिल खारिज की संख्या जिन पर उक्त 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क नहीं जमा कराया गया है केवल 30 दर्शायी गयी है।
श्री नदीम को ऐसी जानकारी भी मिली थी कि नगर निगम के कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पहले तो 2 प्रतिशत जमा किये बगैर दाखिल खारिज करने से इंकार किया जा रहा हैं जब कोई जमा करने को तैयार होता है तो उससे स्वेच्छा से जमा करने व वापसी योग्य न होने का शपथपत्र लेकर जमा कराया जा रहा है। जब आवेदक द्वारा 2 प्रतिशत शुल्क समाप्त होने को कहा जाता है तो भी भविष्य में शासन के निर्णय पर जमा करने का 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र लिया जा रहा है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु 3.4.5 की सूचना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया हंैं कि वर्ष 2025 में 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क शपथ पत्र देकर स्वेच्छा से जमा कराके किये जाने वाले दाखिल खारिजों की संख्या 3 है उनसे कुल रू. 44840/- दाखिल खारिज शुल्क जमा कराया गया है तथा सम्बन्धित अवधि दिनांक 21-06-2025, 10-09-2025 व 10-09-2025 है।
श्री नदीम को लोक सूचना अधिकारी ने सम्बन्धित प्रस्ताव सं02 की प्रति भी उपलब्ध करायी है। इसके अनुसार सदन के समक्ष महापौर की अनुमति से दाखिल खारिज शुल् को समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षक द्वारा पढ़कर सदन के समक्ष सुनाया गया। सदन को अवगत कराया गया कि नगर क्षेत्र में प्रथम बार करारोपण हेतु तैयार की गयी उपविधि के आधार पर सर्वप्रथम 1957 में दाखिल खारिज शुल्क लगाया गया था जो समय-समय पर परिवर्तित किया गया। पूर्वकाल में निर्वाचित बोर्ड की लम्बी अवधि अवक्रमित रहने पर तत्समय आयुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल रहे मण्डलायुक्त द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा लागू दाखिल खारिज शुल्क एक प्रतिशत किया गया। जिसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के संस्था की आय वृद्धि के दृष्टिगत प्राप्त निर्देशों का अनुपालन किये जाने के उददेश्य से नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) के अन्तर्गत वर्ष 1998 द्वारा दाखिल खारिज शुल्क की प्रचलित दर एक प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत शुल्क पंजीकृत बैनामे के मूल्यांकन पर वसूल किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या 123 दिनांक 28 अप्रैल 1998 के माध्यम से पारित कर गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ राजाज्ञा के रूप में 6.2.2025 तक वसूली हेतु प्रभावी रहा है। प्रकरण सम्पूर्ण सदन के समक्ष संज्ञान में लाये जाने पर गुरूविंदर सिंह चंडोक द्वारा 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त करने के अभिकथन पर मा0 महापौर द्वारा 7.2.2025 की सांय से 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क को जनहित एवं नगरवासियों के हित में तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की अनुशंसा की गई। जिसे सम्पूर्ण सदन द्वारा करतल ध्वनि से समर्थन किया गया। सम्बन्धित दाखिल खारिज शुल्क समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को सम्पूर्ण विवरण को उल्लेख करते हुये पारित संकल्प के साथ नगर आयुक्त द्वारा शासन को प्रेषित किया जाये।

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