काशीपुर। व्यापारियों को राहत देते हुए नगर निगम काशीपुर ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के सभी व्यापारियों के लिए बिना अर्थदंड के ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि अब 15 मई 2026 के स्थान पर बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी गई है। इसके साथ ही नगर निगम ने लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का भी फैसला लिया है। यह प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था 14 मई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। नगर आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों को राहत देना और उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल करना है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी व्यापारी समय रहते इसका लाभ उठा सकें और अपने ट्रेड लाइसेंस बनवा सकें।

सह संपादक मानव गरिमा
कार्यालय – वार्ड नंबर 17, हाउस नंबर 363, कानूनगोयान, काशीपुर
संपर्क – +91 99174 42518
अपने क्षेत्र के समाचारो को पढ़ने व अपने प्रतिष्ठान, दुकान आदि के सजावटी विज्ञापन छपवाने के लिए मानव गरिमा न्यूज़ पोर्टल व समाचार पत्र से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
