काशीपुर। न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) ने चैती मेले में पकौड़ी की ठेली लगाने वाली महिला की पिटाई करने की आरोपी सातों महिला बाउंसर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 2 अप्रैल 2026 को ग्राम धरमपुरा, टांडा, जिला रामपुर (यूपी) निवासी सुषमा पत्नी अनिल कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी चैती मेले में पकोड़ी की अस्थाई ठेली है। 2 अप्रैल 2026 को वह अपना सामान समेट रही थी कि चैती मेले में झूले में लगी महिला बाउंसर वहां आईं और बेवजह उससे विवाद करने लगीं। सुषमा ने बताया कि उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो 8-10 महिला बाउंसरों ने उसके बाल पकड़कर थप्पड बरसाने शुरू कर दिये और गालीगलौच कर पीटना शुरू कर दिया तथा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सुषमा ने बताया कि कुछ लोग इनका वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने उनके साथ भी गालीगलौच की। मार शपीट में उसके कान की बाली भी कहीं गिर कर खो गई। पुलिस ने धारा 115/352/351(2) बीएनएस बनाम अज्ञात 8-10 महिला बाउंसर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर 7 महिला बाउंसर को गिरफ्तार कर न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी के समक्ष पेश किया गया। वहीं, आरोपी बाउंसर्स के अधिवक्तागण अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण ने न्यायालय को बताया कि ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया जैसा अर्नेश कुमार में दिया गया। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के तर्कों को सुनकर न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी ने आरोपी सातों बाउंसर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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