काशीपुर। मारपीट कर हड्डी तोड़कर घायल करने और गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर ने बरी कर दिया है। मुरादाबाद रोड निवासी रवि सारस्वत के द्वारा पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा गया कि उनका व उनके भाई का सुशीला होटल है तथा राजीव कुमार सारस्वत का पेट्रोल पम्प होटल के बराबर में है। पेट्रोल पम्प की रैलिंग पार करके राजीव कुमार सारस्वत व उनके बेटे ने गालीगलौच करते हुए डण्डे से मारपीट की, जिससे उनके बायें हाथ की अंगुली टूट गयी। इस सम्बन्ध में रवि कुमार सारस्वत, संजीव कुमार सारस्वत एवं गुरनाम सिंह, एसआई ओमप्रकाश व डॉ. विकास गहलौत अभियोजन के द्वारा गवाह के रूप में परीक्षित कराये गये। अभियुक्त राजीव कुमार सारस्वत् की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के द्वारा बहस कर कहा गया कि मामले में रेडियोलोजिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है तथा जमीनी विवाद आपस में चल रहे हैं। आसपास का कोई गवाह भी नहीं है, जबकि भीड़भाड़ वाला इलाका है। काशीपुर-मुरादाबाद रोड, काफी भीड़ भाड़ वाली है। तहरीर में गवाह का नाम नहीं है तथा एक्सरे रिपोर्ट की भी अलग से कोई फर्द नहीं बनायी गयी है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर राजीव कुमार सारस्वत को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर ने बरी कर दिया।

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