काशीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में नामजद आरोपी जतिन कांडपाल और नौशाद हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सोमवार को दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि शाहजहांपुर डीएम के ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित शस्त्र लाइसेंस अब भी प्रदर्शित हो रहा है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने धोखाधड़ी कर आधार कार्ड में फर्जी पता दर्ज कराया और सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए शाहजहांपुर से शस्त्र लाइसेंस बनवाए।अभियोजन ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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