काशीपुर। छात्रा की अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड करने की आरोपी अभियुक्ता छात्रा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। काशीपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2015 में थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा गया कि उसकी बेटी सोनीपत हरियाणा में पढ़ती थी। वहां हॉस्टल की एक छात्रा ने उसकी पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक फोटो ले ली और ब्लैकमेल करके दस लाख रुपये की मांग करने लगी। रुपये न देने पर उसने वह फोटो फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अपलोड कर दी। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा पांच गवाह प्रस्तुत किये गये, जिसके पश्चात अभियुक्ता के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने कोर्ट में बहस की और बहस के दौरान कहा कि फेसबुक आईडी किस आईपी एड्रेस से थी, पता नहीं किया गया, और न ही कोई लैपटॉप कब्जे में लिया गया, जिससे आरोप साबित हो सके। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर द्वारा अभियुक्ता को बरी किया गया है।

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